जयपुर। राजस्थान में एक से 30 जून तक जारी लाॅकडाउन फेज-5 में शाॅपिंग माॅल, स्कूल, काॅलेज बंद रहेंगेे लेंकिन कुछ प्रतिबंध के साथ सभी दुकानदारों को दुकानें, नाई की दुकाने, कियोस्क आदि खोलने की अनुमती होगी।
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने रविवार को लाॅकडाउन-5 की गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन में फिलहाल, मेट्रो, स्कूल, सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मॉल और धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रखे गए हैं। इसके अलावा, सभी दुकानें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकेंगी। यहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।
इसके तहत सभी दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति होगी। दुकानदार द्वारा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान नहीं बेचेगा। ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। छोटी दुकान पर एक समय में 2 और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। इसका उल्लघंन करने पर दुकान सील कर दी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर में हर ग्राहक के बाद सुरक्षा सावधानियां बरती जाएंगी। स्टॉल, चाय की थड़ी और ठेला लगाने वाले भी साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा आज जारी लाॅकडाउन के लिए जारी की गाइडलाइन में बताया गया कि कोरोना वायरस से जारी खतरे को देखते हुए सभी विद्याल, महाविद्यालय, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे जबकि आनलाईन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग हाॅल, माॅल, व्यायाम शालाएं, सवीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार आडिटोरियम बंद रहेंगे।
इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांसकृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बडे सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि नाई की दूकानें सैलून एवं ब्यूटी पाॅर्लर में कोरोना वायरस के बचाव के लिए पूर्ण सुरक्षा सावधानियां, कीटाणुशोधन सफाई बनाई रखनी जरूरी होगी।
आदेश में कहा गया है कि दुकाने, स्टाॅल ठेला कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय,चाट आदि खाद्य पदार्थो की बिक्री हेतु निम्नलिखित अनुपालना आवश्यक होगा। इसमें स्वच्छता, साफ सफाई एवं कचरा निपटान के आवश्यक मानको को संधारित किया जाएगा।, सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा संधारण किया जाएगा।
आदेश में कहा गया कि अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सामजिक दूरी सुनिश्चत की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। पार्कों में संपर्क रहित प्रवेश के लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे। सभी छूने और संपर्क वाली गतिविधियां बंद रहेंगी। जैसे खुले जिम, झूले आदि, इन्हें ढका भी जा सकता है। यदि पार्क में पूजा स्थल है तो प्रतिबंध इन पर भी जारी रहेगा। पार्क इंचार्ज नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
शादी के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सेवाओं के अलावा सभी अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल बंद रहेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं भी चालू नहीं की जाएगी।
आदेश में कहा गया कि किसी को भी राज्य के अंदर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। कमर्शियल परिवहन यात्रा से पहले और बाद में सभी सुरक्षा मानकों का पालने करेंगे। सीटों और छूने वाले स्थानों को सैनिटाइज किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि बस, टैक्सी, कैब, ऑटो आदी के संचालन की अनुमति होगी। अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी।