जयपुर। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन-4 को लेकर सोमवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी जिसमें जोन के हिसाब से दुकानें, रेस्टोरेंट, सैलून खोलने सहित कई छूट प्रदान की गई है।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ्यू इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। गाइडलाइन में दी गई शर्तों की पालना करनी होगी। कहा कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिना पास अनुमति है तथा बस चलाने के लिए पहले मार्ग तय किए जाएंगे और गृह विभाग की अनुमति लेनी होगी। राज्य से बाहर जाने-आने के लिए पूर्व में जारी आदेश बरकरार रहेंगे।
इस दौरान दुकानें खुलेंगी और दुकान में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे। बिना मास्क दुकान में जाने की अनुमति नहीं होगी। घर से बिना मास्क निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति होगी। टैक्सी और कैब को दो यात्रियों के साथ राज्य के ऑरेंज और ग्रीन जोन में अनुमति दी जाएगी।
मिष्ठान भंडार सहित अब रेस्टारेंट भी खुल सकेंगे लेकिन उपभोक्ता को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसी तरह पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी-सरकारी कार्यालय खुलेंगे। ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा नियमों का पालन करते हुए शुरू होगी। ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी और नियम का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे ।पान-गुटखा और तंबाकू पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। राज्य में जिम, सिनेमा, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सभी समारोहों पर पहले की तरह रोक रहेगी।