जयपुर। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर पच्चीस लाख रुपए बाजार मूल्य तक के खाली आवासीय भूखण्डों से संबंधित हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाकर चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किए जाने के आदेश किए हैं।
इसी प्रकार एक अन्य अधिसूचना द्वारा चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में पचास लाख रुपए बाजार मूल्य तक के फ्लैट से संबंधित हस्तान्तरण विलेख पर भी प्रभार्य शुल्क घटाया जाकर चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किए जाने के आदेश किए गए हैं। यह दोनों आदेश ऐसे हस्तान्तण विलेख पर लागू होंगे, जो 31 दिसम्बर तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।
ऋण दस्तावेजों पर मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी से छूट
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित प्रयोजनों के लिए पात्र व्यक्तियों के पक्ष में चिह्नित बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा आगामी 31 मार्च तक जारी किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान करने का निर्णय किया है। गहलोत ने योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण आजीविका के संकट से प्रभावित होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है।
योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्शाचालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर -बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है।