जयपुर। राजस्थान में विभिन्न नगरपालिकाओं में मेयर और चेयरमैन के चुनाव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के रोटेशन मामले में उच्च न्यायालय में सरकार एवं चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर तीन नवंबर तक जवाब मांगा है।
राजस्थान सरकार ने रोटेशन से आरक्षण के प्रावधान को भूतलक्षि प्रभाव से बदल कर लौटरी से करने का क़ानून 13 अक्टूबर को जारी किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने न्यायालय को बताया की पूर्व में राठौर द्वारा नगरपालिका अधिनियम की धारा 43 तथा नियम 6 को चुनौती दी गई और कहा गया था कि सरकार द्वारा 1999 से रोटेशन से आरक्षण का प्रावधान किया गया है फिर भी नियम की पालना नहीं हो रही क्योंकि नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान के कारण आरक्षण सीमित स्थानों से बाहर नहीं जा सकता। जिसमे सुनवाई के दौरान ही नियम में सरकार द्वारा संशोधन कर दिया गया।
मामले में आज सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जवाब तलब कर सभी मामलों की सुनवाई तीन नवम्बर को निर्धारित की है क्योंकि जयपुर जोधपुर और कोटा की 60 निगमों में चार नवंबर को मेयर का चुनाव होना है।