जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उनसे जुड़ी एक कंपनी द्वारा बीकानेर में जमीन की खरीद में प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत ने, हालांकि, उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक को दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति वाड्रा स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी द्वारा बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीदने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।