जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित पक्षों को आज नोटिस जारी किए।
हाईकोर्ट ने इस मामले सुनवाई करते हुए कांग्रेस में शामिल होने वाले बसपा के छह विधायकों लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर भरतपुर) और विधानसभाध्यक्ष डा सीपी जोशी को नोटिस जारी करके उनसे 11 अगस्त जवाब मांगा है।
ये सभी विधायक पिछले वर्ष कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि उस समय बसपा के राष्ट्रीय दल होने के नाते पार्टी नेतृत्व की स्वीकृति के बिना उनके कांग्रेस में शामिल होने पर कानूनी पेंच फंस गया है। इसी मुद्दे पर बसपा के सतीश चंद्र ने न्यायालय में याचिका दायर की है।
इससे पहले भाजपा विधायक मदन दिलावर ने इन विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी थी जो खारिज कर दी गई, लेकिन दिलावर ने दुबारा याचिका दायर की है।
उधर, राजस्थान बसपा अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी ने धोखा देने वाले इन छह विधायकों और कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के समक्ष इन विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने की याचिका पेश करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग और विधानसभाध्यक्ष से इन विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताते हुए अवैध घोषित करने का अनुरोध किया था। इन विधायकों के खिलाफ संगठन स्तर पर भी अभियान चलाया जाएगा।