Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 7 जनवरी से होगी लागू - Sabguru News
होम Headlines राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 7 जनवरी से होगी लागू

राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 7 जनवरी से होगी लागू

0
राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 7 जनवरी से होगी लागू

जयपुर। राजस्थान में लगातार कोरोना एवं इसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में आए सुझावों एवं विचार-विमर्श के अनुरूप गृह विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नए निर्देशानुसार जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की नियमित शिक्षण/कोचिंग गतिविधियाें का संचालन आगामी 17 जनवरी तक बंद रहेगा, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जायेगा।

राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे।

जिन विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान/संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों के सभी राजकीय कार्यालयों जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति तथा 50 प्रतिशत घर से कार्य के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे।

समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन आदि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी।

कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन/गर्भवती महिला/55 वर्ष या उससे अधिक आयु/पुराने रोगों एवं सहरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी/अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी सकेगी, लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक रहेगा।

वे कर्मचारी/अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे। संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यह दिशा-निर्देश सात जनवरी से लागू होंगे।