अजमेर। तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में अपराधी मानसिंह को आजीवन कारावास तथा 10 लाख रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।
जीआरपी अजमेर के पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक रेल्वेज संजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर योगिता मीणा के निर्देशन में जिले के केस ऑफिसर स्कीम तथा जघन्य अपराध की श्रेणी में चयनित तीन साल की मासूम बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जीआरपी थाना भरतपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 36/ 2019 दिनांक 2 अप्रैल 2019 विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम क्रम संख्या एक जिला भरतपुर में विचाराधीन चल रहा था।
इस प्रकरण में केस ऑफिसर कल्पना सोलंकी, वृताधिकारी जीआरपी वृत कोटा के निर्देशन में थानाधिकारी जीआरपी थाना भरतपुर के उप निरीक्षक संतोष कुमार द्वारा न्यायालय में नियत तारीख पेंशीयों पर गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए। इस प्रकरण में सोमवार 22 नवम्बर को न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया।
मुल्जिम मानसिंह पुत्र बच्चू सिंह जाति जाट उम्र 25 साल निवासी चारथोक जघीना पुलिस थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर को धारा 376 एबी भादस में आजीवन कारावास मय दस लाख रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। इसी प्रकार धारा 363 भादस में सात साल की सजा मय बीस हजार रूपए के जुर्माना से भी दण्डित किया गया है।