जयपुर। राजस्थान में बारह वर्ष तक के नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर मृत्यु दंड की सजा मिलेगी।
विधानसभा में शुक्रवार को दंड विधियां संशोधन विधेयक में इस आशय का प्रावधान किया गया हैं। इसमें दंड संहिता की धारा 376 (घ) 376 (ख) जोड़ी गई है। जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर सजा का प्रावधान हैं।
विधेयक पर बहस के दौरान पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने विचार व्यक्त किये और कहा कि इसके पारित होने पर अपराध में कमी आयेगी। मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य है जो यह विधेयक लाया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह लागू होगा।