नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी देने के अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन दिलावर की विशेष अनुमति याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के कल से शुरू हो रहे सत्र के दौरान सदन में हुआ कोई भी समझौता अदालत के आदेश पर निर्भर होगा।
खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, श्री दिलावर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और बसपा विधायकों में से एक की ओर से पेश डॉ. राजीव धवन की दलीलें सुनीं।
बसपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशचंद्र मिश्रा ने एक अंतरिम आदेश की मांग की और कहा कि अगर इस तरह की चीजों की अनुमति दी जाती है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है।
हालांकि, न्यायालय इस मामले पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उसे अवगत कराया गया कि मामले की सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय में शुक्रवार को होनी है। इसके बाद उसने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।