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राजीव हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को एक और माह का पेरोल - Sabguru News
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राजीव हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को एक और माह का पेरोल

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राजीव हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को एक और माह का पेरोल

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक ए जी पेरारीवलन के पेराेल की अवधि को चिकित्सा आधार पर एक और महीना बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नियमों में ढिलाई देते हुए 19 मई को पेरारीवलन काे एक महीने की पेरोल अवधि मंजूर की थी। इसके बाद पेरारीवलन पुझल जेल से 27 मई को बाहर आ गया था।

पेरारीवलन का एक माह का पेरोल आज समाप्त होने वाला था। इसी बीच सरकार ने उसकी मां डी अर्पुतम्मल की ओर से चिकित्सा के आधार पर उसकी सामान्य अवकाश छुट्टी को एक माह और बढाने का आग्रह किया था जिसके बाद पेरोल की अवधि में इजाफा किया गया है।

गौरतलब है कि एमके स्टालिन नीत द्रमुक सरकार के सात मई को सत्ता में आने के बाद द्रमुक के प्रमुख सहयोगी एमडीएमके नेता एवं राज्यसभा सदस्य वाइको तथा वीसीके नेता एवं लोकसभा सांसद तोल तिरुमवलवन ने राजीव हत्याकांड सभी सात दोषियों को रिहा करने की मांग की है क्योंकि सभी ने 30 वर्ष से अधिक की सजा काट ली है।

राजीव हत्याकांड के दोषियों की रिहाई का मामला राज्य में पूर्व की अन्नाद्रमुक और मौजूदा द्रमुक सरकार में भी छाया हुआ था। पूर्व की अन्नाद्रमुक शासनकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने इस वर्ष फरवरी में विधानसभा में एक बहस के दौरान उम्मीद जाहिर की थी कि राज्यपाल पुराेहित सभी बंदियों की रिहाई पर अच्छा निर्णय लेंगे।

उन्होंने कहा कि यह अन्नाद्रमुक सरकार है जिसने सभी दोषियों की रिहाई पर विधानसभा और राज्य मंत्रिमंडल में प्रस्तावों को अपनाया और इसे राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए उनके पास भेजा है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन विपक्षी नेता स्टालिन ने उस समय राज्यपाल के अभिभाषण और विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया था क्योंकि सभी दोषियों की रिहा करने के बारे में पुरोहित ने कोई निर्णय नहीं लिया था। उस समय पुरोहित के पास संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सभी दोषियों की रिहाई को लेकर राज्य मंत्रिमंडल का प्रस्ताव विचाराधीन था।

शीर्ष अदालत ने पेरारीवलन की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल को एक सप्ताह का समय निर्धारित किया। यह डेडलाइन 28 जनवरी को समाप्त हो गई थी लेकिन अभी तक इनमें से किसी की रिहाई पर राजभवन की ओर से कोई विज्ञप्ति नहीं आई है।

अदालत ने केंद्र की ओर से दायर 21 जनवरी के जवाब के हवाले से राज्यपाल को राज्य सरकार की सिफारिश की अनुशंसा पर निर्णय लेने को कहा था। राज्य सरकार की राज्यपाल के पास राजीव हत्याकांड के सभी दोषियों को क्षमा करने की सिफारिश दो साल से अधिक समय से लंबित हैं। पेरारीवलन ने शीर्ष अदालत से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने की अपील की है।