Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
राजीव हत्याकांड की दोषी नलिनी की पैरोल छठी बार बढ़ाई - Sabguru News
होम Tamilnadu Chennai राजीव हत्याकांड की दोषी नलिनी की पैरोल छठी बार बढ़ाई

राजीव हत्याकांड की दोषी नलिनी की पैरोल छठी बार बढ़ाई

0
राजीव हत्याकांड की दोषी नलिनी की पैरोल छठी बार बढ़ाई

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में से एक एस नलिनी को अपनी बीमार मां के साथ रहने के लिए 30 दिनों के लिए पैरोल (साधारण छुट्टी) की अवधि बढ़ा दी है।

यह छठी बार था जब राज्य सरकार द्वारा नलिनी की पैरोल को बढ़ाया गया है, क्योंकि उसकी मां की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है। उसे उसकी मां की स्थिति को देखते हुए 27 दिसंबर 2021 को साधारण छुट्टी दी गई थी।

पैरोल पर रिहा होने के बाद से नलिनी अपनी मां के साथ वेल्लोर के पास काटपाडी में रह रही है। पिछले हफ्ते, नलिनी की और एक अन्य दोषी आर पी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग संबंधी याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

अदालत ने 17 जून को दोनों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें तमिलनाडु सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह 9 सितंबर 2018 की कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार किए बिना उन्हें तुरंत रिहा कर दे।

मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति एन माला ने एजी आर शुनमुगसुंदरम के साथ सहमति व्यक्त की कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं और उच्चतम न्यायालय ने भी, प्रसिद्ध मारू राम के मामले (1980) में कहा था कि उनके (राज्यपाल के) हस्ताक्षर प्राप्त करना ‘अनिवार्य’ है।