नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने के शीर्ष अदालत के 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है।
सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के जघन्य अपराध के लिए देश के कानून के तहत दोषी विदेशी राष्ट्र के आतंकवादी को छूट देने का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होगा। इसलिए इतने गंभीर मामले में भारत सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी था।
केंद्र ने ने अपनी याचिका में कहा कि उसे इस मामले पर बहस करने का मौका नहीं मिला और न्यायालय का आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए उच्चतम न्यायालय को इस मामले में नए सिरे से विचार करना चाहिए और अपने आदेश को संशोधित करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था।