चेन्नई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड मामले में जेल में सजा काट रही दोषी नलिनी (52) को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों को पूरा करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के एक माह का पैरोल दिए जाने पर गुरुवार को वेल्लोर जेल से रिहा किया गया।
मद्रास हाईकोर्ट की ओर से एक माह की सामान्य रिहाई का आदेश देने के बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए नलिनी को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे जेल से बाहर लाया गया। उसकी बेटी फिलहाल लंदन में है।
नलिनी को पुलिस सुरक्षा में वेल्लोर के रंगापुरम स्थित सथुवचारी गांव ले जाया गया जहां वह पेरोल का समय व्यतीत करेगी।
गौरतलब है कि न्यायालय ने नलिनी को इस शर्त पर पेरोल दिया कि वह किसी भी राजनेता से मुलाकात नहीं करेगी और न ही किसी मीडिया संस्थान को कोई साक्षात्कार देगी। गत पांच जुलाई को सुनवाई के दौरान नलिनी ने अपना पक्ष खुद रखा।
नलिनी ने न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और एम निर्मल कुमार की युगल पीठ के समक्ष गुहार लगाई थी कि उसे अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए कम से कम छह माह का पैरोल दिया जाए। उन्होंने अपना पक्ष खुद ही युगलपीठ के समक्ष रखा था।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने नलिनी को एक माह का पेरोल दिए जाने पर सहमति व्यक्त की जबकि नलिनी का कहना था कि एक माह का समय पर्याप्त नहीं होगा बल्कि उसे छह माह की रिहाई की जरूरत है।
नलिनी ने कहा कि वह और उसका पति मुरुगन पिछले 28 वर्षाें से जेल में बंद है और उनकी बेटी का जन्म भी जेल में ही हुआ। उसने कहा कि अभिभावक के तौर पर हम उसे प्रेम और स्नेह नहीं दे सके। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद नलिनी को एक माह के पेरोल को मंजूरी दे दी।