रामपुर। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी सांसद मोहम्मद आजम खान पर निजी विश्वविद्यालय के लिए अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीन को खाली करने और तीन करोड़ 27 लाख रूपए जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट सदर की अदालत में गुरूवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश तिवारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि खां और अन्य को 15 दिन के भीतर लोक निर्माण विभाग की जमीन खाली करनी होगी अन्यथा उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। अदालत ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को तीन लाख 27 हजार 600 रूपए का हर्जाना भरने का भी आदेश दिया।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जमीन को खाली किए जाने तक आरोपियों को नौ लाख दस हजार रूपए प्रति माह पीडब्लूडी के पास जमा कराने होंगे।
इससे पहले जिला प्रशासन और पुलिस ने खां के खिलाफ 27 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। सपा सांसद का नाम आधिकारिक वेब साइट के भूमाफिया पोर्टल पर भी डाला जा चुका है।
खां पर आरोप है कि उन्होंने गरीबों की जमीन को हथिया कर निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस मामले में सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं।