अहमदाबाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा इसके संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला मानहानि के एक मुकदमे में आज यहां एक अदालत में पेश हुए जिसने उन्हें जमानत दे दी। इसी मामले में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख राहुल गांधी भी आरोपी हैं जिन्हें इसी अदालत ने व्यक्तिगत पेशी के बाद गत जुलाई माह में जमानत दी थी।
नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद यहां अहमदाबाद सहकारी बैंक में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को जमा कराए जाने को लेकर सुरजेवाला के आरोपों और इसे दोहराने तथा ट्विट करने पर राहुल गांधी और उनके विरूद्ध पिछले साल अगस्त में यह मामला बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने दर्ज कराया था।
मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह भी इसके बैंक के एक निदेशक थे। दोनो कांग्रेस नेताओं ने पटेल और शाह के आपसी संबंधों का हवाला देते हुए अपने आरोप लगाए थे।
सुरजेवाला यहां अतिरिक्त चीफ मेट्राेपोलिटन जज निराली बी मुंशी की अदालत में पेश हुए जहां प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी उनके जमानतदार बने। जमानत के लिए 15 हजार रूपए की बांड भरी गई। इसी अदालत ने गांधी को भी इस मामले में जमानत दी थी।