जयपुर। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे बाबू लाल नागर रेप के मामले में एक बार फिर मुश्किल पड़ गए हैं। उच्च न्यायालय ने करीब पांच वर्ष पुराने इस मामले में उन्हें जमानती वारंट से तलब किया है।
न्यायाधीश पंकज भंडारी ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई कर यह आदेश दिए। नागर को इस मामले में गत वर्ष जयपुर जिले की एडीजे कोर्ट ने बरी कर दिया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं पीड़िता के द्वारा मारपीट व बलात्कार के मामले में निचली अदालत के फैसले के विरूद्ध हाईकोर्ट में अपील की थी।
ज्ञातव्य है कि जयपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-2 ने 30 जनवरी 2017 को बाबूलाल नागर को मंत्री रहते सरकारी आवास पर महिला से मारपीट व बलात्कार के मामले में बरी कर दिया था।
पीड़िता के वकील बीरी सिंह सिनसिनवार व सीबीआइ के वकील अश्विनी कुमार शर्मा ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के पास नागर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य थे। इसके बावजूद अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।