सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की विशेष पोकसो न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सभाजीत यादव ने शुक्रवार को शादी से पूर्व नाबालिक युवती को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल सश्रम कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजना पक्ष के अनुसार 23 जुलाई 2013 को बेहट कोतवाली में युवक इंतजार के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि जब नाबालिग मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई थी तो इंतजार ने उसको अगवाकर उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पोकसों की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
मुकदमें की सुनवाई के दौरान ही युवती के परिजनों ने आरोपी युवक के साथ पीड़िता का निकाह कर दिया था और दोनों साथ-साथ रह रहे थे। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र तोमर ने बहस के दौरान न्यायाधीश से आग्रह किया था कि पति-पत्नी दोनों साथ रह रहे हैं।
उनके घर में पति के अलावा कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है इसलिए उन्हें कम सजा दी जाए, लेकिन न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए इंतजार को यह सजा सुनाई है।