जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पॉक्सों न्यायालय ने आज कोटखावडा थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को नौ दिन में फैसला देते हुए 20 वर्ष की सजा एवं दो लाख रूपए से दंडित किया।
पुलिस उपायुक्त हरेंद्र महावर ने बताया कि प्रदेश में पुलिस ने इस मामले में दर्ज मात्र 13 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर चालान भी पेश किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर चालान पेश करने के लिए पुलिस ने तेजी से काम किया। इसके लिए करीब डेढ़ सौ पुलिस कर्मियों की पांच अलग-अलग टीमें गठित की गई थीं।
29 सितंबर को ट्रायल शुरू हुआ था। 19 लोगों की गवाही हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के बयान कराए गए थे। लोक अभियोजक ने आजीवन कारावास की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
महावर ने बताया कि न्यायालय ने कोटखावदा थाना इलाके में बालमुकुंदपुरा उर्फ बासड़ा गांव का रहने वाले आरोपी कमलेश मीणा को यह सजा दी है। आरोपी ने 26 सितंबर की शाम नौ साल की लड़की बाजार में दादा के लिए बीड़ी लेने गई थी।
उसे अकेला पाकर शाम छह बजे अपहरण कर लिया। सुनसान जगह ले जाकर कमलेश ने दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने पर उसे गला दबाकर मारने का प्रयास भी किया।