जयपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 20।6 के परिणामों को निरस्त करते हुये नये सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिये है।
न्यायाधीश वी एस सराधना की खंडपीठ ने यह आदेश आबकारी विभाग के अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 20।2 की भर्ती में आबकारी विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के 14 विभागीय पद खाली रह गए थे जिन्हें 2016 की भर्ती में शामिल नहीं किया गया।
अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि आरएएस 20।2 में आबकरी विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के 14 पदों में से किसी का चयन नहीं हुआ। आबकारी नियमों के अनुसार ऐसे पदों को अगले वर्ष की भर्ती में शामिल किया जाना था। जबकी 20।3 की भर्ती 20।2 का परिणाम आने से पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसलिए ये पद उसमे शामिल नहीं हो सकते लेकिन 20।6 की भर्ती 20।2 का परिणाम अाने के बाद निकली फिर भी उसमें इन पदों काे शामिल नहीं किया।