जयपुर। राजस्थान में कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोस मशीन से राशन की वर्तमान वितरण व्यवस्था बायोमेट्रिक सत्यापन के स्थान पर तुरंत प्रभाव से ओटीपी से करने की व्यवस्था 31 मार्च तक लागू कर दी गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आज यहां बताया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर पोस मशीन पर प्रविष्ट किया जाएगा उसके बाद लाभार्थी के भामाशाह, जनआधार एवं आधार डाटा बेस में उपलब्ध मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी द्वारा राशन डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के बाद पोस मशीन में ओटीपी नंबर दर्ज कर सत्यापन के बाद राशन डीलर द्वारा राशन का वितरण लाभार्थी को पोस मशीन से कर दिया जाएगा।
महाजन ने बताया कि कोई लाभार्थी उचित मूल्य दुकानदार को तय समय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपलब्ध करवाएं गए निर्धारित कारणों में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन का वितरण करना होगा।