नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के मामले में अपना आदेश स्पष्ट करते हुए सोमवार को कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पक्के निर्माण का ही आदेश जारी किया गया है।
हरियाणा कांग्रेस के नेता अशोक तंवर एवं पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश का स्पष्टीकरण दिया।
पीठ ने इसके बाद स्पष्ट किया कि उसका 21 अक्टूबर को दिया गया मंदिर के निर्माण का आदेश पक्के निर्माण के लिए ही था। तंवर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी और आदेश के स्पष्टीकरण का न्यायालय से अनुरोध किया।
गौरतलब है कि गत 21 अक्टूबर को न्यायालय ने एक अहम आदेश जारी करते हुए उसी जगह पर मंदिर बनाने के निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत के आदेश पर ही गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त किया गया था। उसने गत नौ अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ढांचा गिराने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने 10 अगस्त को मंदिर ध्वस्त कर दिया था।