भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आरबीआई ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लक्ष्मी विलास बैंक में विलय के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।
बैंक ने इसी साल 7 मई को आरबीआई के समक्ष प्रस्तावित विलय के लिए आवेदन किया था। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि इस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद बैंक का इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड में विलय नहीं होगा।
देश के प्रमुख निजी बैंकों में शुमार लक्ष्मी विलास बैंक के निदेशकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 790 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। बैंक पर एफडी में हेरा-फेरी करने का आरोप लगा।
बता दें कि साल 1926 में लक्ष्मी विलास बैंक वजूद में आया लेकिन इसे RBI से 1958 में लाइसेंस मिला। वहीं साल 1974 से बैंक के ब्रांच का विस्तार शुरू हुआ। आपको जानकारी में बता दें, लक्ष्मी विलास बैंक के ब्रांच और फाइनेंशियल सेंटर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के अलावा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी मौजूद हैं।