जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) में नकल और पेपर लीक की केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की ने मधु कुमारी नागर एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ये नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, महानिदेशक पुलिस, प्रारम्भिक शिक्षा के निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और एसओजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पेपर आउट और नकल के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच नहीं करने को लेकर लगी याचिका पर न्यायालय ने ये नोटिस जारी किए हैं। साथ ही याचिका की कॉपी एएजी और बोर्ड के वकील को भी दिलवाई गई है।
याचिका में उच्च न्यायालय से इस मामले की जांच सीबीआई या राजस्थान से बाहर की दूसरी किसी जांच एजेंसी से करवाने के साथ ही जांच में पेपर लीक पाए जाने या गड़बड़ी होने पर रीट परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग की है।
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने न्यायालय को बताया कि 26 सितम्बर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रीट परीक्षा करवाई थी।
उस दिन दो पारियों में पेपर था, पहली पारी सुबह 10 बजे से थी। पेपर सुबह 8.30 बजे के करीब ही गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में राजस्थान पुलिस के कॉन्स्टेबल देवेंद्र सिंह के पास पाया गया। उसने पैसे लेकर कई लोगों को वह पेपर बेच दिया।