अजमेर। अजमेर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं को महंगाई राहत कैम्प में पंजीयन कराने पर ही 100 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा।
टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज साल्वी ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ अजमेर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं को भी राज्य के अन्य स्थानों की तरह ही मिल रहा है। टाटा पावर द्वारा समस्त बिजली के बिल राज्य सरकार, अजमेर डिस्कॉम एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी दिशा निर्देर्शो की अनुपालना करते हुए जारी किए जाते है।
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के प्रावधानों का लाभ भी विद्युत उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। जन आधार से पंजीयन नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं पर यह योजना लागू नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए महंगाई राहत कैंम्प में उपभोक्ता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ एक जनआधार से केवल एक ही विद्युत कनेकशन पर देय हैं। एक जन आधार पर एक से अधिक विद्युत कनेक्शन का पंजीयन करवाने की स्थिति में सबसे पहले पंजीकृत किए गए कनेक्शन पर योजना का लाभ दिया गया है। अन्य कनेक्शन इस योजना से लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
महंगाई राहत कैंम्प में पंजीयन के दौरान वास्तविक के-नम्बर फीड करने में त्रुटि हो सकती है। इस कारण टाटा पावर को इन उपभोक्ताओं का सही के-नम्बर नहीं प्राप्त हो सका है। अतः ऎसे उपभोक्ताओं को कलेक्ट्रेट परिसर एवं नगर निगम में संचालित महंगाई राहत कैंम्प में जाकर सही के-नम्बर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अभी तक महंगाई राहत कैम्प में अपने जन आधार कार्ड को सीए अथवा के-नम्बर पर रजिस्टे्रेशन नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के साथ पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से महंगाई राहत कैम्प में जल्द से जल्द रजिस्टे्रशन कराने की सूचना दे दी गई है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि महंगाई राहत कैम्प में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को एक मई 2023 से सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। सब्सिडी से वंचित उपभोक्ताओं द्वारा महंगाई राहत कैम्प में पंजीकरण करवाने पर सब्सिडी का लाभ एक मई 2023 से ही प्रभावी होगा। इस सब्सिडी की राशि नए बिलों में समायोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि महंगाई राहत कैम्प में सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने के दो कारण हो सकते हैं। महंगाई राहत कैम्प में एक जनआधार पर एक से अधिक सीए अथवा के-नम्बर का रजिस्ट्रेशन होने पर एक के अतिरिक्त अन्य बिलों पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकेगा। महंगाई राहत कैम्प रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ टाईपिंग मिस्टेक होने की वजह से भी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया है।
उन्होंने बताया कि महंगाई राहत कैम्प में जन आधार से रजिस्ट्रेशन की अद्यतन जानकारी राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। जन सूचना पोर्टल पर स्थित महंगाई राहत कैम्प को क्लिक करने पर जन आधार नम्बर की जानकारी मांगी जाएगी।
उपभोक्ता द्वारा जन आधार नम्बर डाले जाने पर लाभार्थी को मिलने वाली समस्त योजनाओं की लिस्ट प्राप्त होगी। इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में उपभोक्ता अपने के-नम्बर की जांच कर सकते हैं। गलत के-नम्बर की प्रविष्टि को महंगाई राहत कैम्प में जाकर सही करवाना होगा।
फ्यूल सरचार्ज भी वसूला जा रहा है नियमानुसार
उन्होंने बताया कि फ्यूल सरचार्ज राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम को जारी आदेशों के अनुसार वसूला जा रहा है। अजमेर शहर में टाटा पावर एवीवीएनएल के निर्देशानुसार ही निर्धारित फ्यूल सरचार्ज की राशि विद्युत बिल में जारी करती है। जून माह में जारी बिलों पर सरचार्ज की वसूली वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही के उपभोग यूनिट के अनुसार 12 पैसे प्रति यूनिट, चतुर्थ तिमाही के उपभोग यूनिट के अनुसार 19 पैसे प्रति यूनिट तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही के उपयोग यूनिट के अनुसार 45 पैसे प्रति यूनिट वसूला गया है। इस प्रकार जून माह में 3 तिमाही अर्थात 9 माह का फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आया है।
इसी प्रकार जुलाई माह में वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही के उपभोग यूनिट के अनुसार 52 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज जुड़कर आएगा। साथ ही जनवरी से मार्च 2022 का विशेष फ्यूल सरचार्ज की मासिक किस्त 7 पैसे प्रति यूनिट भी इन बिलों में भी जुड़ी हुई है। जून और जुलाई माह में गर्मी के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मात्रा में बिजली यूनिट उपयोग में लिए गए थे। इस कारण फ्यूल सरचार्ज भी अधिक हुआ।
टैरिफ स्लैब के अनुसार होता है बिल तैयार
उन्होंने बताया कि घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का बिल एवीवीएनएल द्वारा निर्धारित टैरिफ स्लैब के अनुसार तैयार किए जाते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह 50 यूनिट उपभोग करने पर 4.75 रूपए प्रति यूनिट विद्युत शुल्क, 51 से 150 यूनिट उपभोग करने पर 6.50 रूपए प्रति यूनिट विद्युत शुल्क, 151 से 300 यूनिट उपभोग करने पर 7.35 रूपए प्रति यूनिट विद्युत शुल्क, 301 से 500 यूनिट उपभोग करने पर 7.65 रूपए प्रति यूनिट विद्युत शुल्क तथा 500 से अधिक यूनिट उपभोग करने पर 7.95 रूपए प्रति यूनिट विद्युत शुल्क टाटा पावर द्वारा लिया जाता है। साथ ही विद्युत शुल्क 40 पैसा प्रति यूनिट की दर से देय होगा।
स्थाई शुल्क पूर्व वित्त वर्ष की औसत मासिक खपत पर आधारित होता है। इसके अनुसार गत वर्ष में 150 यूनिट तक उपभोग करने पर 230 रूपए प्रति माह, 151 से 300 यूनिट उपभोग करने पर 275 रूपए प्रति माह, 301 से 500 यूनिट उपयोग पर 345 प्रतिमाह तथा 500 यूनिट से अधिक यूनिट उपभोग करने पर 400 रूपए प्रतिमाह का स्थाई शुल्क लगेगा। शहरी क्षैत्र के 100 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं से 15 पैसे प्रति यूनिट नगरीय उपकर भी वसूला जाता है।
जनसुनवाई से हो रहा है समाधान
उन्होंने बताया कि टाटा पावर द्वारा विद्युत सब स्टेशन स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। हजारी बाग एवं वैशाली नगर टाटा पावर जोनल ऑफिस में आयोजित जनसुनवाईयों में 150 से अधिक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। जोनल ऑफिस परबतपुरा में बुधवार को सुबह 10 बजे से एक बजे तक जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जोनल ऑफिस हाथीभाटा में 2 अगस्त, हजारी बाग में 9 अगस्त, वैशाली नगर में 16 अगस्त एवं परबतपुरा में 23 अगस्त को जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।