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report filled in forest act against bk officebearers by forest department
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डीसीएफ के निर्णय के बाद रेंजर ने दर्ज करवाई जंगल को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट

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डीसीएफ के निर्णय के बाद रेंजर ने दर्ज करवाई जंगल को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट
report filed in forest act in mount abu
report filed in forest act in mount abu

सबगुरु न्यूज-सिरोही। माउण्ट आबू वन्यजीव अभयारण्य में करीब पांच बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर डीसीएफ माउण्ट आबू के निर्णय के बाद मंगलवार को वन विभाग ने ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ फाॅरेस्ट एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है।

माउण्ट आबू सेंचुरी के डीसीएफ हेमंतसिंह ने बताया कि माउण्ट आबू वन माउण्ट आबू वन्यजीव अभयारक्ष्ण की वन भूमि के आरक्षित वनखण्ड आबू नम्बर 1 के ग्राम आबू नम्बर 2 की वन भूमि में वन विभाग द्वारा वन विभाग की बाउंड्री पीलर्स तोडने, कंटीले तार लगाकर विद्युत प्रवाह करने, वन्य जीव के प्राकृतिक आश्रय को नष्ट करने, नालों को बंदकर उनके पानी को पाइप लाइन से मनमोहिनी कॉम्पलेक्स तक ले जाकर निजी उपयोग करने, गुफाएं खोदने, अवैध खनन करने के मामले में 8 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई है।

इसमें चार जनों को नामजद किया गया है। एफआईआर के अनुसार शांतिवन के मैनेजिंग ट्रस्टी निर्वेर भाई, ब्रह्माकुमारी शांतिवन के मैनेजर भोपालभाई, पाण्डव भवन माउण्ट आबू निवासी शशिकांत भाई तथा शांतिवन के मुख्य अभियंता भरत भाई के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसे शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।