नई दिल्ली। सरकार ने निजी क्षेत्र के येस बैंक पर 30 दिन की अस्थायी रोक लगाते हुए इस दौरान खाताधारकों के लिए निकासी की सीमा 50 हजार रुपए तय कर दी है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि आज शाम छह बजे से यह रोक शुरू हो गई है और 3 अप्रेल तक जारी रहेगी। इस पूरी अवधि में खाताधारक 50 हजार रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे।
यदि किसी खाताधारक के इस बैंक में एक से अधिक खाते हैं तब भी वह कुल मिलाकर 50 हजार रुपए ही निकाल सकेगा। रिजर्व बैंक के आवेदन पर वित्त मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी खाताधारक ने बैंक से ऋण ले रखा है या उस पर बैंक की कोई देनदारी है तो देनदारी की राशि घटाने के बाद ही जमा राशि में से पैसे दिए जाएंगे।
बैंक द्वारा पहले जारी किये जा चुके पेय ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के मद में भुगतान पर रोक नहीं होगी।
रिजर्व बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उपचार खर्च, उच्च शिक्षा खर्च, स्वयं के या अपने ऊपर निर्भर किसी भी व्यक्ति के विवाह समारोह या अन्य किसी भी अपरिहार्य आकस्मिक खर्च के लिए 50 हजार से ज्यादा की राशि का खाताधारक को भुगतान करने का आदेश जारी कर सकता है। यह आदेश सभी खाताधारकों के लिए या किसी विशेष खाताधारक के लिए जारी किया जा सकता है।
रोक की अवधि के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के मद में भी येस बैंक भुगतान कर सकेगा। इस दौरान बैंक के पास किसी भी मद में गिरवी रखी गई आस्तियों को भी बैंक उसके मालिक को लौटा सकते हैं, बशर्ते गिरवी संपत्ति के बदले में लिए गए ऋण का पूरा भुगतान कर दिया जाए।