जयपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज लाखों बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय (रीट लेवल-2) के परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाने आदेश दिये।
न्यायाधीश वी एस सिराधना ने याचिकाकर्ता कमलेश मीणा की ओर से लगायी गयी याचिका को खारिज करते हुये यह फैसला दिया। न्यायालय ने इसी माह में इस प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये फैसला आज तक के लिये सुरक्षित रख लिया था।
प्रार्थी कमलेश मीणा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था परीक्षा से पहले ही पेपर व्हाट्सअप पर आ गया था, ऐसे में फिर से पेपर फिर से आयोजित कराया जाए जिसे न्यायालय ने नहीं माना।
उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा से शिक्षकों के 28 हजार पदों पर सीधी भर्ती होनी है। यह मामला काफी समय से अटका हुआ था। प्रदेशभर के करीब साढ़े सात से आठ लाख अभ्यर्थियों ने रीट लेवल- 2 की परीक्षा में भाग लिया था। न्यायालय के इस निर्णय से बेरोजगारों ने खुशी जाहिर की है।