अजमेर। राजस्व मंडल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने राजस्थान के विभिन्न राजस्व न्यायालयों निलंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए राजस्व न्यायालयों को नियमित प्रकरणों की सुनवाई कर लोक राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
अध्यक्ष ने ई फाइलिंग, ई साइनिंग, मोबाइल एप, राजस्व प्रकरणों का निस्तारण, राजस्व न्यायालय निर्णयों को ऑनलाइन करना, आरसीएमएस की क्रियान्विति, रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल व अन्य राजस्व विधियां एवं नियम, राजस्व रिकॉर्ड आधुनिकीकरण पर विचार-विमर्श, लोक अदालत की कार्यवाही, राजस्व अभिलेख के निरंतर अद्यतन आदि पर चर्चा की।
राजस्व मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ राजस्व प्रकरणों की त्वरित निस्तारण सहित अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि निर्णीत प्रकरणों को ऑनलाइन करने का कार्य भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने सभी स्तर पर निर्णीत राजस्व प्रकरणों को अविलंब ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य के पाली, दौसा, भीलवाड़ा, सिरोही, भरतपुर एवं सीकर के अतिरिक्त जिला कलक्टर्स की प्रशंसा की और बधाई दी। उन्होंने लक्ष्यार्जन में धीमी गति वाले जिलों को राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में व्यक्तिगत रूचि लेकर लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए।
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में चुनावी दायित्वों को देखते हुए राजस्व प्रकरणों का निस्तारण के प्रति माह निर्धारित लक्ष्य को संशोधित करते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त स्तर पर 50 के बजाय 35 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर पर प्रतिमाह 80 के लक्ष्य के विपरीत 50 प्रकरण निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है।
इस दौरान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर पर जिलों में विभागीय उपलब्धि पर विस्तार से चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व मंडल सदस्य इंद्रसिंह राव, सूरजभान जैमन, राकेश कुमार जायसवाल, मोहनलाल नेहरा, महावीर सिंह, मोडूदान देथा, धूकलराम कसवॉ, राजस्व मंडल निबंधक श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, अतिरिक्त निबंधक श्रीमती सीमा शर्मा, उपनिबंधक सुरेश चंद सिंधी, भावना गर्ग सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
तहसीलदारों को अविलंब करें कार्यमुक्त
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने जिलों में स्थानांतरणाधीन तहसीलदारों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की बात कही।