नयी दिल्ली । धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा को शनिवार को पटियाला हाउस से राहत मिली। अदालत ने वाड्रा तथा इस मामले में एक अन्य आरोपी मनोज अरोड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि को दो मार्च तक बढ़ा दी है।
अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान वाड्रा की गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक रोक लगाई थी। आज इस मामले पर सुनवाई के लिए वाड्रा अदालत पहुंचे। वाड्रा पर यह मामला यह लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित एक संपत्ति की खरीदारी से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि 19 लाख पाउंड की इस संपत्ति के मूल मालिक वाड्रा हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने अदालत में कहा कि वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत है। वकील का यह भी कहना था कि वाड्रा निरंतर राजनीतिक बदले से कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। अदालत में पेश वकील के टी एस तुलसी ने आश्वस्त किया कि वाड्रा पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने वाड्रा और अरोड़ा की अंतिरम जमानत दो मार्च तक बढ़ा दी और यह भी आदेश दिया कि जरुरत पड़ने पर दोनों को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष हाजिर होना होगा।