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RSS मानहानि मामला: भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी पर तय किए आरोप
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RSS मानहानि मामला: भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी पर तय किए आरोप

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RSS मानहानि मामला: भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी पर तय किए आरोप
RSS defamation case: Bhiwandi court frames charges against Rahul Gandhi
RSS defamation case: Bhiwandi court frames charges against Rahul Gandhi

थाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप तय कर दिए वहीं गांधी ने न्यायालय के समक्ष कहा कि वह ‘दोषी नहीं’ हैं।

भिवंडी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद गांधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए हैं। न्यायधीश ने कहा कि आपने शिकायतकर्ता के संगठन की यह कहते हुए मानहानि की कि संघ के लोगों ने गोली मारी और सरदार पटेल ने लिखा है। इससे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायतकर्ता और संगठन की मानहानि हुई। हालांकि गांधी ने कहा कि वह ‘दोषी नहीं’ हैं।

पिछले आम चुनाव के दौरान 6 मार्च 2014 को गांधी ने भिवंडी में एक चुनावी रैली के दौरान संघ को महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार ठहराया था। उनके इस बयान पर संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने गांधी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

कुंटे ने न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी ने सभा के दौरान कहा कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की। उन्होंने सरदार पटेल और गांधीजी का विरोध किया।

राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ अदालत पहुंचे। अदालत में गांधी की ओर से नारायण अय्यर और कुंटे की ओर से धरघलकर ने जिरह की।

अदालत में गांधी की बोम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष गांधी की हत्या के बारे में कहे गए उनके शब्दों की स्वाकारोक्ति पर बहस हुई। गांधी ने बाम्बे उच्च न्यायालय में 6 मार्च को भिवंडी की चुनाव प्रचार रैली में दिए गए अपने भाषण की प्रतिलिपि जमा करवाई थी।

कुंटे ने कहा कि बाम्बे उच्च न्यायालय में दायर हलफनामें में गांधी ने संघ के खिलाफ कहे गए शब्दों को स्वीकार किया था। उन्होंने न्यायालय से गांधी के उस हलफनामे को रिकार्ड में लेने को कहा। गांधी के वकील ने हलफनामे को साझा करने पर अपनी सहमति दे दी।

आरोप तय होने के बाद अदालत से बाहर निकले कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह दोषी नहीं हैं। गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ एक-एक कर कई मुकदमें किए जा रहे हैं किंतु महंगाई, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों, किसानों की बदहाली और बेराजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसानों की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है।

अदालत ने दो मई को कहा था कि राहुल गांधी 12 जून को अदालत के सामने पेश होकर मामले में अपना पक्ष रखें। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

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