मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानहानि के मामले में गुरुवार को जमानत दे दी।
गांधी पर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आएसएस की विचारधारा से जोड़ने संबंधी बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
अदालत ने श्री गांधी को 15000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड ने उनकी जमानत दी। गांधी ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया।
आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमन जोशी ने गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि लंकेश की हत्या के 24 घंटे के भीतर गांधी ने हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस और उसकी विचारधारा पर आरोप लगाया था।
जोशी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अध्यक्ष सोनिया गांधी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी के खिलाफ भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की थी जो बाद में खारिज कर दी गई।