जयपुर। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने गुरुवार को बताया कि घायलों को सुरक्षा प्रदान करने वाली जीवन रक्षक योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है और इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
डा शर्मा ने बजट घोषणा के अनुसार जीवन रक्षक योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना का सम्पूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति इस योजना से लाभांवित होंगे।
उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति, गंभीर श्रेणी का है तो उसकी मदद करने वाले भले व्यक्ति को पांच हजार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। एक से अधिक व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि गंभीर घायल व्यक्ति से तात्पर्य है कि घायल जिसे उपचार के लिए तुरन्त अथवा रेफर करने पर भर्ती करने की आवश्यकता हो। घायल व्यक्ति, सामान्य घायल की श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वन के लिए पांच करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को अग्रिम आवंटित की जाएगी।