नई दिल्ली। लाभ का पद मामले में अयोग्य घोषित किए गए आम आदमी पार्टी(आप) के 20 विधायकों का वेतन और अन्य सुविधाएं रोक दी गई हैं।
विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बताया कि चुनाव आयोग ने जिन 20 विधायकों को लाभ का पद मामले में अयोग्य घोषित किया है उनका वेतन रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि विधायकों को जब से अयोग्य घोषित किया गया है तब से उनका वेतन रोका दिया गया है। विधायकों को फरवरी माह का वेतन नहीं दिया गया है।
सूत्रों ने अयोग्य विधायकों को सचिवालय द्वारा मुहैया कराई जा रही अन्य सुविधाओं को भी रोक दिया गया है। विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों की मद में हर माह करीब 90 हजार रुपए मिलते हैं।
चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था। यह मामला फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।