नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में हुई मौत मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने को लेकर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता के अनुरोध पर मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
भट्ट की ओर से पेश एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) फारुख रशीद ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को अवगत कराया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आज दूसरे मामले में व्यस्त हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित की जानी चाहिए।
इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।