नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जीत को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई बुधवार को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
कांग्रेस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली एवं सोलर घोटाले की आरोपी सरिता एस नायर ने गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध पत्र प्राप्त होने के बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी।
नायर ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में कहा है कि अमेठी के निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया था, जबकि वायनाड के निर्वाचन अधिकारी ने इसे रद्द कर दिया था।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत आपराधिक मामलों में दो साल से अधिक की सजा पाये उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को निचली अदालत ने सोलर घोटाले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा दी है। इसी के आधार पर वायनाड के निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन खारिज कर दिया था।
नायर का कहना है कि अपीलीय अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाई हुई है और इस प्रकार वह संबंधित कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं।