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Satlok Ashram sant Rampal gets life term in connection with murder cases in Barwala hisar-सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल समेत सभी दोषियों को उम्रकैद - Sabguru News
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सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल समेत सभी दोषियों को उम्रकैद

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सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल समेत सभी दोषियों को उम्रकैद
Satlok Ashram sant Rampal gets life term in connection with murder cases in Barwala hisar
Satlok Ashram sant Rampal gets life term in connection with murder cases in Barwala hisar

हिसार। हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने आज सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल, उसके बेटे वीरेन्द्र समेत 15 दोषियों को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सतलोक आश्रम बरवाला में नवंबर 2014 में हुए प्रकरण में चार महिलाओं और एक बच्चे की मौत के केस नंबर-429 में गुरूवार सभी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इन सभी को हिसार की सेंट्रल जेल-1 में लगी स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई।

कोर्ट ने सभी 15 दोषियों रामपाल, उसके बेटे वीरेन्द्र, भानजे जोगेंद्र, बहन पूनम, मौसी सावित्री, समर्थक बबीता, प्रवक्ता राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेन्द्र, सतबीर सिंह, सोनू दास, देवेन्द्र, जगदीश, सुखवीर सिंह, खुशहाल सिंह, अनिल कुमार को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। सभी दोषियों को तीन धाराओं में उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

धारा 302 (हत्या) में सभी दोषियों को उम्रकैद और एक-एक लाख रूपए जुर्माना, धारा 120बी (साजिश रचना) में उम्रकैद और एक-एक लाख रूपए जुर्माना तथा धारा 343 (लोगों को बंधक बनाने) में 2-2 साल की कैद और 5-5 हज़ार रूपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। सभी सज़ाएं एकसाथ चलेंगी।