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SC refuses urgent hearing of plea challenging Madras High Court order to ban tiktok app-टिक टॉक पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 15 अप्रेल को सुनवाई - Sabguru News
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टिक टॉक पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 15 अप्रेल को सुनवाई

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टिक टॉक पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 15 अप्रेल को सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ‘टिक टाॅक ऐप’ पर प्रतिबंध संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 15 अप्रेल को करेगा।

शीर्ष अदालत ने टिक टॉक ऐप बनाने वाली चीन की कंपनी ‘बाइटडांस’ की याचिका की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की।

गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गत तीन अप्रैल को इस ऐप के जरिये अश्लील और अनुचित सामग्री परोसे जाने की चिंता जाहिर करते हुए केन्द्र को ‘टिक टॉक’ ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, जिसे ऐप कंपनी ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने मीडिया को ‘टिक टॉक’ से बनाई गई वीडियो क्लिप का प्रसारण नहीं करने का निर्देश दिया। ऐप के जरिये उपयोगकर्ता छोटे वीडियो बनाते हैं और उन्हें साझा करते हैं।