अजमेर। अजमेर नगर निगम परिसर में अनुसूचित जाति, जन जाति, सफाई कर्मी, दिव्यांग व पिछडे वर्ग के युवाओं को ऋण देने के लिए शिविर सोमवार 28 एवं मंगलवार 29 अगस्त को लगाया जाएगा।
एसीडीसी के परियोजना प्रबन्धक ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग जन एवं अन्य पिछडा वर्ग के युवाओं को जो गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दो-गुणा आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए है।
योजना की जानकारी प्रदान करने के लिए सोमवार 28 अगस्त एवं मंगलवार 29 अगस्त को नगर निगम परिसर में डॉ. शंकर यादव अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त आयोग (राज्यमंत्री) की अध्यक्षता में कैम्प आयोजित किए जाएंगे। इसमें आशार्थियों को जानकारी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसमें ऎसे परिवारों के लोगों को विभिन्न व्यवसायों जैसे महिला समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय शहरी और ग्रामीण योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय नई, डेयरी योजना, इलैक्ट्रीक बैट्री चालित ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्टर मय ट्रोली, जीप, टैक्सी, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना इत्यादि व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
इन योजनाओं में लाभार्थी अजमेर जिले का मूल निवासी हो। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग जन एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति के लिए 3 लाख रूपए, अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रूपए सफाई कर्मचारियों एवं दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख रूपए तक की आय सीमा निर्धारित है।
आवेदक पर किसी ऋणदात्री एवं संस्था का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति मुख्यालय से पोर्टल बन्द होने तक ऑनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से जनआधार से आवेदन कर सकते है।