सिरोही, 15 मार्च। चित्किसा एंव स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर के अति0 मुख्य सचिव द्धारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्धारा कोराना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान( विद्यालय, महाविद्यालय, मदरसे आदि) कांेचिग संस्थान, जिम, सिनेमाघर एवं थ्ेिेायेटर आदि 30 मार्च तक बंद रहेंगे। मेडिकल एवं नर्सिग एवं फार्मेसी काॅलेजों पर उक्त रोक लागू नहीं होगी।
इस अवधि के दौरान विद्यालयों में चल रही बोर्ड परीक्षाएं एवं महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाए पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। मेडिकल, फार्मेसी नर्सिग काॅलेज एवं जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, उन संस्थान द्धारा कोरोना संक्रमण से रोकथाम के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्धारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाए।