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सिरोही : किसकी शह पर सरूपगंज में संचालित अवैध ट्रोमा सेंटर, क्लिनिक और लेब - Sabguru News
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सिरोही : किसकी शह पर सरूपगंज में संचालित अवैध ट्रोमा सेंटर, क्लिनिक और लेब

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सिरोही : किसकी शह पर सरूपगंज में संचालित अवैध ट्रोमा सेंटर, क्लिनिक और लेब

सिरोही/सरूपगंज। सिरोही राजकीय चिकित्सालय के सरकारी अस्पताल की बदहाली को लेकर भाजपा और कांग्रेस में चल रही जुबानी जंग के बीच सरूपगंज कस्बे के पास नई धनारी में संचालित पालनपुर हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर को लेकर नया विवाद उठ खडा हुआ।

इसी अस्पताल में एक कोरोना संदिग्ध एक युवक की इलाज़ के दौरान हुई मौत और उसके बाद उसके परिजनों द्वारा किए हंगामे ने इस निजी अस्पताल के साथ साथ जिले के चिकित्सा महकमे के अधिकारियों, झोला छाप डॉक्टरों, अवैध अस्पताल, क्लिनिक व लेबोरेटरीज की भी पोल उजागर कर दी।

मृतक कपिल रावल के परिजनों की शिकायत के बाद रविवार को पिंडवाड़ा एसडीएम हरिसिंह देवल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेशकुमार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ एसपी शर्मा मय दल इस निजी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर की डिग्रियां देखी। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर हैं जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं। जबकि अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जा रहा है।

केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोविड उपचार के लिए अधिकृत अस्पताल में ही कोरोना मरीजों या कोरोना संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जा सकता। जांच के दौरान पालनपुर हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में बायोवेस्ट के निस्तारण में भी भारी खामियां पाई गई। एसडीएम के नेतृत्व में आई टीम ने अस्पताल में स्थित मेडिकल स्टोर की भी जांच की तो यहां कई प्रतिबंधित दवाएं पाई गईं, जिसका किसी प्रकार का रजिस्टर निर्धारण नही किया जा रहा था।

अस्पताल में मौके पर दो कोरोना संदिग्ध मरीज भर्ती मिले। हालांकि एसडीएम ने इन दोनों मरीजों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें जिला अस्पताल या आबूरोड स्थित मानसरोवर कोविड सेंटर भेजने की समझाइश की लेकिन दोनों मरीजों के परिजन नहीं माने ओर उन्होंने इसी निजी अस्पताल में इलाज लेने की इच्छा जाहिर की। एसडीएम ने दोनों मरीजों के परिजनों से लिखित ने उनका जवाब लिया।

एसडीएम हरिसिंह देवल ने थानाधिकारी छगन डांगी और बीसीएमओ डॉ एसपी शर्मा को निर्देशित किया कि जांच में जो भी कमियां उजागर होती हैं उसको लेकर अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए साथ ही उन्होंने महामारी अधिनियम और आपदा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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