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Second bail application of RSS former jila pracharak rejected - Sabguru News
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सन्त की हत्या के मामले में तत्कालीन संघ प्रचारक की दूसरी जमानत याचिका खरिज

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सन्त की हत्या के मामले में तत्कालीन संघ प्रचारक की दूसरी जमानत याचिका खरिज
सिरोही के गांधी उद्यान में एएचपी द्वारा आयोजित शाखा में बौ़िद्धक देते दिवंगत संत अवधेशानंद।
सिरोही के गांधी उद्यान में एएचपी द्वारा आयोजित शाखा में बौ़िद्धक देते दिवंगत संत अवधेशानंद।
सिरोही के गांधी उद्यान में एएचपी द्वारा आयोजित शाखा में बौ़िद्धक देते दिवंगत संत अवधेशानंद। फ़ाईल

सबगुरु न्यूज-सिरोही। शान्ति नगर स्थित संघ कार्यालय में रामकथा वाचक सन्त अवधेशनानद की हत्या के मामले में तत्कालीन जिला प्रचारक उत्तम गिरी की दूसरी जमानत याचिका जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।

 

इससे पहले 24 जनवरी को उत्तमगिरी द्वारा प्रथम जमानत याचिका लगाई गई थी, इसे भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र जोशी ने खारिज कर दी थी।
-ये था मामला
सिरोही के शान्ति नगर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय में 11 नवंबर 2018 को एकल विध्यालय से जुडे राम कथावाचक सन्त अवधेशानंद की निर्मम हत्या हो गई थी। निर्ममता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन्त की गर्दन को चाकू से बुरी तरह रेत दिया गया था और शरीर पर चाकू के दो दर्जन से ज्यादा घाव थे इस प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सिरोही जिला प्रचारक उत्तमगिरि को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से उत्तम गिरि जेल में हैं।

इस प्रकरण ने जिले और राज्य के राजनीतिक हलकों में जलजला ला दिया था। 24 जनवरी को उन्हे जमानत देने की याचिका लगाई थी उसे लोक अभियोजक दिनेश राजपुरोहीत की दलीलों से सहमत होते हुए खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी जमानत याचिका लगाई इसे भी लोक अभिययोजक दिनेश राजपूरौहीत की दलीलों से सहमत होते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र जोशी ने खारिज कर दिया है।