कोटा। राजस्थान में कोटा जिले में कल सुबह से 20 जनवरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। कोटा के जिला मजिस्ट्रेट में आज आदेश जारी करके कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से हो मानव जीवन स्वास्थ्य पर लगातार बने हुए खतरे, उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए धारा 144 लगा दी गई।
इस आदेश के तहत कोटा जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की पालना करनी होगी।
प्रतिबंध में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, निर्वाचन प्रक्रिया, चिकित्सा संस्थान, राजकीय सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाली परीक्षा कक्ष स्थानों को मुक्त रखा गया है।
आदेश में कहा गया है कि वैवाहिक समारोह संबंधी सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, ‘नो मास्क नो एंट्री’ की सख्ती से पालना की जाएगी तथा विवाह समारोह में अतिथियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि अगले 25 नवंबर से देवउठनी ग्यारस का आबूज सावा शुरू होने वाला है जिसके तहत समूचे कोटा संभाग में बड़े पैमाने पर शादी- ब्याह के कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं जो पिछले करीब 8 माह के कोरोना काल के दौरान अटके हुए थे और उम्मीद लगाई जा रही थी कि देवउठनी ग्यारस के साथ वैवाहिक- सामाजिक आयोजन की शुरुआत के साथ उत्साह पूर्ण माहौल बनेगा लेकिन निषेधाज्ञा लागू होने के कारण ऐसे आयोजनों के आयोजकों के मन में कई आशंकाएं उत्पन्न हो गई है।
अंतिम संस्कार कार्यक्रम में फेस मास्क पहनते हुए सामाजिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग के प्रावधानों के साथ 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति ही होगी।