अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने राजद्रोह से जुड़े एक मामले में बुधवार को गैर हाजिर रहे पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति यानी पास के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 25 अप्रेल को उन्हें पेश रहने के आदेश दिए।
अगस्त 2015 में यहां पास की एक रैली के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में उसी वर्ष अक्टूबर में दर्ज मामले में बुधवार को हार्दिक अदालत में पेश नहीं हुए।
अदालत ने हालांकि इस मामले के एक सह आरोपी तथा हार्दिक के पूर्व सहयोगी चिराग पटेल की गैर हाजिरी संबंधी अर्जी को स्वीकार कर लिया। समझा जाता है कि अदालत में 25 अप्रेल को अगली तिथि पर इस मामले में हार्दिक के खिलाफ आरोप गठन की कार्रवाई हो सकती है।