नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आशु भाई को एक महिला और उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ गैंगरेप के मामले में शुक्रवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने आशु भाई और उसके बेटे समर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और बाल यौन हिंसा संरक्षण कानून (पाॅक्सो) के तहत मामला दर्ज किया है।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पिता-पुत्र कथित तौर पर गाजियाबाद भाग गए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें अजनारा अपार्टमेंट्स से गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को अपराध शाखा के सुपुर्द कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार उसके पास मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में आशु भाई के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। पीड़ित महिला ने 11 सितंबर को दक्षिण दिल्ली अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। पुलिस टीम ने पीड़िता के आरोपों की जांच के लिए बाबा के हौजखास स्थित आश्रम की जांच भी की थी जहां अपराध को अंजाम दिए जाने का आरोप है।
महिला का आरोप है कि आश्रम एक इमारत के तहखाने में बना है। वह अपने मैनेजर रवि शंकर के साथ वहां अगरबत्तियां, मोमबत्तियां और शनि यंत्र आदि बेचता है। महिला ने आरोप लगाया कि कई महिलाएं आश्रम में लाई जाती हैं।
स्वयंभू बाबा के अनुयायियों ने पुलिस को बताया कि उसने अपना नाम आसिफ खान से बदलकर आशु भाई किया और ज्योतिष का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अनुष्ठानों के लिए बड़ी रकम लेता है।
बताया जा रहा है कि नब्बे के दशक की शुरुआत में आशु भाई वजीरपुर की जेजे कॉलोनी में रहता था और वहां साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता था। उसके बाद उसने ज्योतिष का अभ्यास और अनुयायी बनाने के लिए सराय रोहिल्ला के एक बाजार में दुकान खोल ली। धीरे-धीरे उसने कई अनुयायी बना लिए और टेलीविजन चैनलों पर लोगों को टोने टोटके के उपाय भी बताने लगा।