नांदेड़। महाराष्ट्र के नादेड़ में एक अदालत ने दत्तानगर इलाके में नाबालिग घरेलू नौकर से दुष्कर्म के मामले में एक बुजुर्ग को दो बार उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील संजय लतकर ने अदालत को बताया कि गत वर्ष 26 जून सुबह करीब 10 बजे 66 वर्षीय इस वृद्ध ने नाबालिग घरेलू नौकर के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब वह घर में काम कर रही थी।
इस घटना के बाद पीड़िता ने नासिक के वात्सल्य सुधार गृह में एक बच्चे को जन्म दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिल्पा तोडकर ने बृजमोहन गोकुल प्रसाद जायसवाल को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए दो बार उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनाें सजाएं एक साथ चलेगी।
न्यायाधीश ने दोषी पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जिसमें यह धन राशि वसूल होने पर 50 हजार रुपए पीड़िता को बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए। अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपए दिए जाने के आदेश दिए।