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बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा - Sabguru News
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बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा

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बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा
Sentenced to 20 years for raping a minor in Bulandshahr
Sentenced to 20 years for raping a minor in Bulandshahr
Sentenced to 20 years for raping a minor in Bulandshahr

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को 10 वर्षीय नाबालिक को जबरदस्ती शराब पिलाकर दुष्कर्म करने के जुर्म में उसी गांव के एक युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रूपये का जुर्माना भी किया । अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 सितंबर 2018 को बीवी नगर थाना क्षेत्र के गांव चित्सोना अलीपुर के नेपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी 10 वर्षीय भतीजी घर के बाहर खेल रही थी । शाम को गांव का ही टीनू नामक युवक उसे बहला-फुसलाकर, खेत में ले गया । उसने बालिका को जबरन शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया ।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बालिका की जांच कराई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पोक्सो वीरेंद्र सिंह तृतीय के न्यायालय में हुई । अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए। एडीजे ने टीनू को दुराचार का दोषी पाया और बीस साल के कैद की सजा सुनाई । न्यायालय ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है और कानून के अनुसार 20 वर्ष से कम सजा नहीं दी जा सकती। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की सजा और भुगतनी होगी । जुर्माने की राशि जमा हो जाने पर उसे पीड़िता को देने की आदेश दिए हैं ।