झुंझुनूं। राजस्थान में झुंझुनूं के विशिष्ठ पोक्सो न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
विशेष न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह का कृत्य तो कोई पशु भी बच्चे के साथ नहीं करता। जैसा की आरोपी ने किया है। वहीं इन वारदातों के पीछे नशा और पोर्नोग्राफी को कारण मानते हुए सरकार को इस दिशा में कदम उठाने के लिए लिखने का फैसला लिया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेंद्रसिंह शेखावत ने बताया कि न्यायाधीश ने मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी सुनील कुमार (20) को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया।
यह घटना गत 19 फरवरी को हुई थी। घटना के नौ दिन में पुलिस ने न्यायालय चालान पेश कर दिया तथा न्यायालय ने मात्र 26 दिन में फैसला सुना दिया। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जैन ने सजा सुनाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा। अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती।
झुंझुनूं पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि इस फैसले से इस तरह के समाज कंटकों कड़ा संदेश जाएगा कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। उन्होंने मामले में जांच अधिकारी चिड़ावा पुलिस उपाधीक्षक सुरेश शर्मा और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस टीम ने महज नौ दिन में चालान पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया।