पटियाला। पटियाला की एक अदालत ने शुक्रवार को पंजाबी के पाॅप गायक दलेर मेहंदी को कबूतरबाजी का दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई हालांकि बाद में उनको जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।
सजा सुनाए जाने के वक्त मेहंदी अदालत में ही मौजूद थे और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में उनको जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।
यह मामला 19 अक्टूबर 2003 का है। इस मामले में मेहंदी के अलावा उनके भाई श्मशेर और बुलबुल मेहता तथा ध्यान सिंह नाम के दो अन्य व्यक्ति आरोपी थे।
मेहंदी पर 420, 467 और 120 बी के तहत मामले दर्ज थे। मेहंदी पर आरोप था कि वह अपने गायक दल के सदस्यों के रुप में लोगों को विदेश भेजकर मोटी रकम कमाते थे। मेहंदी पर वर्ष 1988-99 के दौरान मानव तस्करी कर अपने गायक दल के साथ गैर कानूनी ढंग से सन फ्रांसिस्को और न्यूजर्सी ले जाने का आरोप था।
पंजाब पुलिस ने अदालत को बताया था कि मेहंदी के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से मानव तस्करी की कम से कम 31 शिकायतें थीं। पटियाला जिले के बालवेरा गांव के निवासी बख्शीश सिंह ने अपनी शिकायत में मेहंदी और उनके भाई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। श्मशेर सिंह की मृत्यु हो गई है।