बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की स्पेशल जज पोक्सो की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त नवीन को सात वर्ष की कैद और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि 23 मई 2016 को ग्राम किला निवासी सरोज देवी ने खुर्जा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री 20 मई 2016 की रात से घर से गायब है। वादी के अनुसार रात के समय उसकी पुत्री परिजनों के साथ छत पर सो रही थी। विद्युत आपूर्ति ठप थी। आपूर्ति शुरू होने पर छत से उतर कर नीचे आकर सो गई। दो घंटे बाद पता लगा कि उसकी पुत्री गायब है।
वादी ने आरोप लगाया कि गांव का युवक नीरज उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त नीरज की बहन के घर से नीरज व बालिका को बरामद किया। बालिका ने अपने कलम बंद बयान में अपने साथ दुष्कर्म होने की बात कही।
पुलिस ने बालिका की डॉक्टरी कराई और अभियुक्त नीरज को जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे स्पेशल जज पॉक्सो वीरेंद्र कुमार की अदालत में हुई। गवाहों के बयान बालिका की डॉक्टरी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर नीरज को बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया गया। स्पेशल जज ने उसे सात साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना किया। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।